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 यवतमाल. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जिले में लागू किया गया है, यानी कि वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के खरीफ और रबी सीजन के लिए अधिसूचित फसलों लागू रहेगी. इस योजना की रबी सीजन 2020-21 की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसानों को आवाह‍्न करना तथा किसानों योजना में बडी संख्या में शामिल करने हेतू जिलाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह की मौजूदगी में जन जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया. इस समय सीईओ डा. श्रीकृष्ण पांचाल, जिला अधीक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोलपकर, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड के जिला व्यवस्थापक अर्जुन राठोड, तंत्र अधिकारी शिवा जावध आदी उपस्थित थे.

घुमते वाहन द्वारा इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड, पुणे के माध्यम से जिले के 16 तहसीलों में जागरुकता फैलाई जाएगी. वर्ष 2020-21 के लिए प्रधान मंत्री बीमा योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है. गेहूं, चना फसल के लिए इस योजना की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 हे और मूंगफली की फसल के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है. सरकार बीमा कंपनी इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड 06 वीं मंजिल,  सुयोग प्लॅटिनम, मंगलदास रोड, पुणे agrimh@iffcotokio.co.in  इस कंपनी के रूप में चुना गया है. यह योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार किसानों के लिए वैकल्पिक है. हालांकि, नवनाथ कोलपकर ने जिले के सभी किसान भाइयों और बहनों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है. 

गेहूं और चने की फसल के लिए बीमा राशि 35 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर है और किसानों को प्रति हेक्टेयर 525 रुपए की किश्त चुकानी है.