जिले में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, सुधारित दिशा-निर्देश जारी

Loading

यवतमाल. राज्य में कोरोना वायरस के कारण होनेवाली संक्रामक बीमारी के संबंध में राज्य में स्वास्थ्य विषयक आपातकाल की घोषणा की गई है और सरकार द्वारा 30 जून तक लॉकडाउन घोषित किया गया था, मुख्य सचिव की अधिसूचना के अनुसार तालाबंदी की अवधि 31 जुलाई 2020 तक बढा दी गई है. तद‍्नुसार, जिलाधिकारी एम. डी. सिंह ने यवतमाल जिले के लिए सुधारित दिशानिर्देश जारी कर दिए है. 

क्या – क्या रहेगा बंद  
यवतमाल जिले में निम्नलिखित प्रतिबंधित में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान व कोचिंग क्लासेस आदि बंद रहेंगे. हालांकि होटल, रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थों की पार्सल, होम डिलीवरी सेवा आदि जारी रहेंगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपींग मॉल, व्यायमशाला व स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागृह, असेंब्ली हॉल और अन्य समान स्थानों को बंद रहेंगे. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य समारोह और बडे धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. तथा धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक सम्मेलनों और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिले की सभी साप्ताहिक बाजार मार्केट बंद रहेंगे. तंबाकू व तंबाकूजन्य पदार्थों के दुकान, चायकॉफी सेंटर, पानठेले बंद रहेंगे. कपडों के दुकान की ट्रायल रूम बंद रहेंगी तथा बेचे गए कपडों की जगह की नीति का पालन नहीं किया जाना चाहिए.

निम्नलिखित का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए
> सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों में सभी के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा.
> सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए.
> दुकान के स्थान पर ग्राहक के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए और साथ ही दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे.
> दुकान मालिक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए.
> बड़ी भीड़ को इकट्ठा होने से रोक दिया जाता है.
> विवाह समारोह के लिए अलग परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.
> शादी को शाम 7 से 5 बजे के बीच खुले लॉन, वातानुकूलित मंगल कार्यालय, हॉल, घर, और घर के आसपास के क्षेत्र में 50 व्यक्तियों की सीमा के साथ-साथ कोविड -19 के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा.
> अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे और सामाजिक दूरी का अवलोकन करना होगा.
> राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक और काम पर थूकना अपराध है. ऐसे व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
> सार्वजनिक स्थानों पर शराब, सुपारी, तंबाकू आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.
> जब भी संभव हो घर से काम करें. थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश, सोनिटाइज़र को सभी प्रवेश द्वार और निकास पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए.
> सभी कार्यस्थलों को बार-बार कीटाणुशोधन की आवश्यकता होती है. सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यस्थल में सामाजिक दूरी बनी रहे, और शिफ्ट और भोजन के बीच पर्याप्त जगह हो.
> शैक्षिक संस्थान, जैसे कि स्कूल और कॉलेज, अपने कार्यालयों और कर्मचारियों को केवल ई-सामग्रियों के विकास, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और परिणामों की घोषणा करने के लिए काम करने की अनुमति दे रहे हैं.
> 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य खतरों, विभन्नि बीमारियों, गर्भवती माताओं, दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक कार्य और स्वास्थ्य अपवादों को छोड़कर घर से बाहर नहीं जाने देंगे.
> स्वास्थ्य कार्यालयों का उपयोग करने के लिए सरकारी कार्यालयों और निजी स्थानों पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी.

मामलों की अनुमति दी
> स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक खुले स्थान सुबह 6 से 9 बजे और शाम को 6 से 8 बजे तक व्यक्तिगत व्यायाम के लिए खुले रहेंगे. हालांकि, दर्शकों और समूह को इस जगह पर एक साथ आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी शारीरिक व्यायाम और अन्य संबंधित गतिविधियों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए किया जा सकता है.
> सभी सामाजिक और निजी परिवहन को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक दो पहिया वाहनों की सीमित बैठने की क्षमता – 1 व्यक्ति, तीन पहिया 1 + 2 व्यक्ति, चार पहिया वाहन – 1 + 2 व्यक्ति की अनुमति होगी. अंतर जिला परिवहन के लिए अलग वाहन पास की आवश्यकता नहीं होगी.
> यवतमाल जिले के तहत बस सेवा को अधिकतम 50 प्रतिशत की क्षमता पर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक शुरू करने की अनुमति दी जा रही है.
> सभी दुकानें और बाजार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं. हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि दुकानें भीड़ हो जाती हैं या सामाजिक दूरी नहीं देखी जाती है, तो बाजारों और दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे.
> दूध की बिक्री सुबह 7 से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी.
> चिकित्सा दवा स्टोर, औषधालय, पशु चिकित्सालय और दवा की दुकानों, चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं का परिवहन 24×7 जारी रहेगा.
> शहरी और ग्रामीण उद्योग, शहरी निर्माण, सरकारी निर्माण और प्री-मानसून कार्य, कूरियर डाक सेवाएं, कृषि कार्य और ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, बोरवेल मशीनें आदि सेवाएं सुबह 7 से शाम 7 बजे तक जारी रहेंगी.
> गैर-आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ निजी प्रतिष्ठानों के लिए ई-कॉमर्स सेवाएं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उपलब्ध होंगी.
> 100 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों वाले सभी सरकारी कार्यालय सरकारी कार्यालय के समय के अनुसार खुले रहेंगे.
> बैंक और वित्तीय संस्थान अपने कार्यालय समय को फिर से शुरू करेंगे. हालांकि, ग्राहकों के लिए समय सीमा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी.
> होटल, रेस्तरां, डोर-टू-डोर सेवाओं, गैरेज, कार्यशालाओं, आदि, बिजली, प्लंबर, आदि से तैयार भोजन के पार्सल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे.
> एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक (कार्यालय समय के लिए) 2437 होगी.
> पेट्रोल पंप सुबह 7 से 9 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन पेट्रोल पंप आवश्यक सेवाओं के लिए 24×7 खुले रहेंगे.

हेयरड्रेसर, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानें नर्धिारित नियम और शर्तों के अधीन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हेयर कटिंग, हेयर डाइंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग आदि की सेवाएं प्रदान करती रहेंगी.

यवतमाल जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है. इस अवधि के दौरान किसी को बिना किसी कारण के बाहर नहीं जाना चाहिए. हालांकि, अधिकारियों, कर्मचारियों को आवश्यक सेवाओं के लिए सौंपा गया है, साथ ही रोगियों और उनके रिश्तेदारों को चिकित्सा कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी.

उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई होगी, भारत के संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 144, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 और अन्य प्रासंगिक कानून और नियम जिलाधिकारी एम. डी.  सिंह ने आदेश जारी किए है.