Section 144

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यवतमाल. जिले में 15 जनवरी को होने जा रहे ग्रामपंचायत के आम चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है. आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत, उन स्थानों पर जहां मतदान के दिन (15 जनवरी 2021) को जिले में ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं, मतदाताओं को मतदान केंद्र क्षेत्र में मतदान करने या मतदान न करने के लिए मजबूर करने, उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए फोन, कार्डलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग कर मतदान केंद्र में वाहनों के अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए. साथ ही मोबाइल, वायरलेस और वायरलेस संदेश सेट के उपयोग पर रोक लगा दी है.

किसी को भी इसे ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है. केवल ग्रापं चुनाव पर्यवेक्षकों, मतदान केंद्र अध्यक्षों और सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति है, लेकिन वे अपने मोबाइल फोन को चुप (साइलेंट मोड पर) रखेंगे. जिलाधिकारी ने आदेश के अनुसार मतदान के लिए एक साथ में पांच से अधिक लोगों को कहीं भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता है.

उपरोक्त आदेश 14 जनवरी 2021 को सुबह 6 बजे से पूरे यवतमाल जिले के लिए जारी किया गया है. इसमें नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र और ग्रामपंचायतें शामिल शामिल हैं, जिनमें कोई चुनाव नहीं है. यह मतदान प्रक्रिया के अंत तक 15 जनवरी 2021 तक लागू होगा. उपरोक्त आदेश सभी मतदान अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, चुनाव पर्यवेक्षकों पर लागू नहीं होगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.