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Published: Nov 07, 2023 05:52 PM IST

Air IndiaDGCA ने Air India पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo

नई दिल्ली. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को एयर इंडिया (Air India) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए (DGCA) ने DGCA नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है।

विमानन नियामक ने एक बयान में कहा कि इसने 2010 में सीएआर धारा 3, सीरीज एम भाग IV के शीर्षक “बोर्डिंग से इनकार, उड़ानें रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं” को जारी किया। जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया ताकि उड़ान में व्यवधान और विशेष रूप से अस्वीकृत बोर्डिंग, उड़ान रद्दीकरण और देरी के मामले में हवाई यात्रियों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।”

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, डीजीसीए ने मई 2023 से विभिन्न प्रमुख हवाई अड्डों पर अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि एयर इंडिया संबंधित सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था। तदनुसार, एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जवाब मांगा गया है।

इस बीच, खतरे की बढ़ती आशंका के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 30 नवंबर तक आगंतुक प्रवेश टिकट जारी करना निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश की राजधानी और पंजाब के हवाई अड्डों से एयर इंडिया के विमान में जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त निरीक्षण के अधीन किया जाएगा।

डीजीसीए ने बताया कि अस्थायी हवाईअड्डा प्रवेश पास जारी करने के अलावा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (आईजीआईए) के टर्मिनल भवन में आगंतुकों के प्रवेश पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने सोमवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया।