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Published: Sep 11, 2020 04:47 PM IST

बॉलीवुडमद्रास HC ने कर चोरी के मामले में ए आर रहमान को भेजा नोटिस

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

मुंबई. मशहूर संगीतकार ए आर रहमान (AR Rahman) मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल, ए आर रहमान को मद्रास हाई कोर्ट (Madras HC) ने 3 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी के लिए नोटिस भेजा है। ए आर रहमान पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही ट्रस्ट ‘ए आर रहमान ट्रस्ट’ को 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। आयकर विभाग का आरोप है कि यह अनुदान टैक्स से बचने के लिए दिया गया। 

आयकर विभाग के वकील डी आर सेंथिल कुमार के मुताबिक, साल 2011-12 में रहमान को इंग्लैंड में स्थित लिब्रा मोबाइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए 3. 47 करोड़ रुपये दिए गए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, 3 साल के लिए रहमान को कंपनी के लिए विशेष तौर पर कॉलर ट्यून बनाना था। रहमान ने मोबाइल कंपनी को सीधे अपने ट्रस्ट को भुगतान करने के लिए कहा था। 

लेकिन, नियमों के अनुसार,यह राशि रहमान को खुद प्राप्त करनी थी। इस राशि पर टैक्स देने के बाद ही वह उस राशि को अपने ट्रस्ट को दे सकते थे। लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया। न्यायमूर्ति टी एस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति भवानी की खंडपीठ ने रहमान को नोटिस जारी किया है।