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Published: Oct 19, 2022 04:44 PM IST

Thank Godफिल्म ‘थैंक गॉड' की रिलीज के खिलाफ याचिका पर एक नवंबर को सुनवाई करेगा न्यायालय

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने अजय देवगन (Ajay Devgn) अभिनीत फिल्म ‘थैंक गॉड’ (Thank God) में भगवान चित्रगुप्त के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 25 अक्टूबर को उसकी रिलीज पर रोक के अनुरोध वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से बुधवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने श्री चित्रगुप्त वेल्फेयर ट्रस्ट की याचिका को एक नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के साथ ही याचिका में यह निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है कि फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर ‘यूट्यूब’ जैसे इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया मंचों से हटाये जाएं क्योंकि इनमें कथित रूप से ‘भगवान चित्रगुप्त के चरित्र के इर्दगिर्द अपमानजनक अभिव्यक्तियां, कृत्य, बयान, संवाद और अपमानजनक तस्वीरें एवं वीडियो हैं।’ याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर याचिका पर 25 अक्टूबर को फिल्म की रिलीज के बाद सुनवाई की जाएगी तो यह बेकार हो जाएगी।

पीठ ने इस पर कहा, ‘इस पर बाद में सुनवाई हो सकती है।’ अजय देवगन ने फिल्म में भगवान चित्रगुप्त का किरदार अदा किया है जिन्हें हिंदू समाज के लोग, खासकर कायस्थ समुदाय के लोग पूजते हैं। याचिका में कहा गया, ‘याचिकाकर्ता और देश में अन्य कायस्थ लोगों की धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और प्रतिवादियों द्वारा उक्त फिल्म को बनाकर और रिलीज करके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।’ याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने इस वाद में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, फिल्म के निर्देशक इंद्र कुमार, निर्माता भूषण कुमार और अजय देवगन को पक्षकार बनाया है। (एजेंसी)