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Published: May 11, 2022 05:06 PM IST

Money Laundering Caseबैंक धोखाधड़ी: ईडी ने बैंक के पूर्व अधिकारी व अन्य के खिलाफ धनशोधन को लेकर आरोपपत्र किया दायर

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आंध्र प्रदेश में हुए करोड़ों रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में इंडियन ओवरसीज बैंक के एक पूर्व शाखा प्रबंधक तथा अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने प्रकाशम जिले में इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) की वीरभद्रपुरम शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक भूपतिराजू कृष्ण मोहन राजू व अन्य लोगों के खिलाफ विशाखापत्तनम में धनशोधन रोकथाम कानून संबंधी विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है। ईडी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने नौ मई को आरोपपत्र (अभियोजन शिकायत) का संज्ञान लिया।

ईडी की जांच जांच एजेंसी सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पीबीआर पोल्ट्री टेक नामक एक कंपनी ने मोहन राजू के साथ “मिलीभगत से” सावधि ऋण लिया था, लेकिन “इसका उपयोग अपेक्षित कार्य के लिए नहीं किया गया।” इसके बदले राशि का अन्यत्र उपयोग किया गया। 

ईडी ने कहा कि कंपनी द्वारा लिए सभी ऋणों को बैंकों द्वारा एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) घोषित किया गया और इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को कुल 17.27 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का नुकसान हुआ। (एजेंसी)