नई दिल्ली: पत्नी से जबरन सेक्स (Marital Rape) अपराध है या नहीं इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में आज सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के जज इसे लेकर एकमत नहीं है जिसके चलते अब तीन जजों की बेंच को मामला सौंपा गया है। साथ ही मैरिटल रेप का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा।
ज्ञात हो कि दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटल रेप केस पर सुनवाई कर रहे जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस हरिशंकर के विचारों में कानून के प्रावधानों को हटाने को लेकर मतभेद था। यही कारण है कि मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। याचिकाकर्ता को पीठ ने अपील करने की छुट दे दी है।
Two judges Bench of Delhi HC pronounce split verdict on criminalising marital rape. Justice Rajiv Shakdher rules in favour of criminalising while Justice Hari Shankar disagrees -holds that Exception 2 to Sec 375 doesn’t violate Constitution as it’s based on intelligible different pic.twitter.com/B5NgqVGZ6s
— ANI (@ANI) May 11, 2022
गौर हो कि वैवाहिक रेप को अपराध घोषित किया जाए या नहीं इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट को आज अपना फैसला सुनाना था। जबकि इस केस में पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मौजूदा कानून की पैरवी की थी लेकिन बाद में यूटर्न ले लिया था और उसमें बदलाव की वकालत की थी।
उल्लेखनीय है कि देश में मैरिटल रेप को भले ही अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन अब भी बड़ी तादात में भारतीय महिलाएं इसका सामना करती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वे के अनुसार भारत में अभी भी 29 फीसदी से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो पति की शारीरिक या यौन हिंसा से गुजरती हैं।