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Published: May 18, 2021 12:54 PM ISTINX Media Caseदिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से जुड़े INX Media केस की निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाई
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कांग्रेस नेता (Congress Leader) पी चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति (Karti Chidambaram) से जुड़े, सीबीआई (CBI) के आईएनएक्स मीडिया (INX Media) भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी।
न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने निचली अदातल के, आरोपियों को दस्तावेज देने के आदेश के खिलाफ, सीबीआई की याचिका पर चिदंबरम और अन्य को नोटिस भी जारी किया और उनका जवाब मांगा। सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था।
मामला चिदंबरम के वित्तमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है।
इसके बाद ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था। मामले में कार्ति को सीबीआई ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था और मार्च 2018 में उन्हें आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिल गयी थी। उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के मामले में भी अंतरिम जमानत दे दी थी।