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Published: Jan 19, 2024 03:59 PM IST

EPFO On Aadhaar CardEPFO ने आधार कार्ड की जरूरत को किया खत्म, डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं बताया वैलिड

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
EPFO ने आधार की जरूरत को किया खत्म

नई दिल्ली: सरकारी दस्तावेजों में आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे मान्य दस्तावेजों में एक है लेकिन ईपीएफओ (EPFO) ने इसे लेकर नया अपडेट जारी किया है। जिसमें अब जन्मतिथि के करेक्शन और अपडेटेशन के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। इसके लिए श्रम मंत्रालय के ऑटोनॉमस बॉडी EPFO ने सर्कुलर जारी किया है।

ईपीएफओ ने नहीं माना वैलिड

आपको बताते चलें, अगर कोई ईपीएफओ का सदस्य अपनी डेट ऑफ बर्थ में बदलाव करना चाहता है तो आधार कार्ड के जरिए नहीं कर सकता है। इसे लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट से हटा दिया जाए. इसके बाद EPFO ने आधार को लिस्ट से हटाने का फैसला लिया। पहले आधारकार्ड के जरिए ही करेक्शन और अपडेटेशन करवाया जाता था।

अब बर्थ सर्टिफिकेट ही होगा मान्य

ईपीएफओ ने आधार कार्ड के बाद अब बर्थ सर्टिफिकेट को करेक्शन और अपडेटेशन के लिए मान्य किया है। इसके अलावा अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट ना हो तो किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट को मान्यता दी है।

यहां मान्य होगा आधार कार्ड

आधार कार्ड जन्मतिथि के लिए वैलिड नहीं है लेकिन देश में आपकी पहचान और स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है। लेकिन आज भी जन्मतिथि के लिए इसका इस्तेमाल जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर किया जा रहा है।

बता दें, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र बनाम UIDAI एवं अन्य केस को लेकर फैसला सुनाया है। जिसमें कहा था कि, आधार नंबर को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाए न कि जन्म प्रमाण पत्र की तरह नहीं।