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Published: Jan 27, 2023 06:40 PM ISTDGCA Slaps Rs 10 Lakh Fine on Go FirstGo First एयरलाइन को देना होगा 10 लाख का जुर्माना, DGCA की कार्रवाई; 55 यात्रियों को छोड़ उड़ान भरना पड़ा भारी
नई दिल्ली : डीजीसीए (DGCA) ने गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First Airline) पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना (Fine)। यह मामला उस दिन का है जब गो फर्स्ट एयरलाइन के एक विमान ने बिना 55 यात्रियों के उड़ान भरी थी। इस मामले में डीजीसीए एयरलाइन पर नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। उनका जवाब संतोषजनक नहीं होने पर डीजीसीए ने 10 रुपए का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दें कि 9 जनवरी को बेंगलुरू हवाई अड्डे पर बेंगलुरू से दिल्ली जाने वाली गो फर्स्ट के विमान ने बस में सवार 55 यात्रियों को बिना लिए ही उड़ान भर दिया था। इस मामले को लेकर डीजीसीए ने एयरलाइन को फटकार लगाई और कारण बताओ नोटिस भेजा था। गो फर्स्ट ने 25 जनवरी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। डीजीसीए ने कहा है कि जांच से पता चला है कि एयरलाइन कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट तैयार करने, फ्लाइट डिस्पैच और पैसेंजर/कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही है। इस सब को देखते हुए कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
अगले 12 महीनों के लिए घरेलू मार्गों पर मुफ्त हवाई टिकट
ये घटना के बाद गुस्साए यात्रियों ने ट्विटर पर एयरलाइन से जवाब मांगा, कई लोगों ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग किया। गो फर्स्ट ने कहा कि यात्रियों की प्री-फ्लाइट स्क्रीनिंग के दौरान लापरवाही के कारण यह घटना हुई। कंपनी ने यह भी कहा कि यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली और फिर उनके गंतव्यों के लिए स्थानांतरित किया गया। कंपनी ने इस मुद्दे से प्रभावित सभी यात्रियों को अगले 12 महीनों के लिए घरेलू मार्गों पर मुफ्त एयरलाइन टिकट प्रदान करने का भी वादा किया।