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Published: Feb 26, 2024 10:41 AM ISTGyanvapi Caseइलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
प्रयागराज: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) का बड़ा फैसला आया है। अदालत ने कहा कि व्यास तहखाने में चल रही पूजा जारी रहेगी। वहीं हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।
जिला अदालत के फैसले की मुस्लिम पक्ष ने दी थी चुनौती
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें वाराणसी जिला न्यायालय द्वारा पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। मामला यह है कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में चल रही पूजा जारी रहेगी।
जिला अदालत का फैसला
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के बाद 31 जनवरी को वाराणसी अदालत के फैसले में जिला जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। जज ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक पुजारी द्वारा मूर्तियों की पूजा के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।