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Published: Dec 08, 2022 01:00 PM IST

Kerala High Courtकोविड-19 महामारी में संसाधनों की खरीदी में भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री केके शैलजा की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने दिया ये आदेश

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Photo- ANI

तिरुवनंतपुरम: केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने पूर्व मंत्री और माकपा विधायक केके शैलजा (KK Selja) व अन्य के खिलाफ लोकायुक्त  की ओर से शुरू की गई कार्रवाई को बरकरार रखा है। इनपर कोरोना महामारी (Corona epidemic) के दौरान खरीदे गए संसाधन में भ्रष्टाचार का आरोप है। 

केरल हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और माकपा विधायक केके शैलजा व अन्य के खिलाफ लोकायुक्त की ओर से शुरू की गई कार्रवाई को बरकरार रखा है। शैलजा व अन्य पर कोविड-19 महामारी के दौरान साल 2020 में पीपीई किट समेत उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप है। कोर्ट के इस फैसले से पूर्व मंत्री और अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।  

बता दें कि केरल के लोकायुक्त ने राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कोरोना के शुरुआती दौर में पीपीई किट और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में नोटिस जारी किया गया था।