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Published: Feb 19, 2022 11:14 AM IST

Karnataka Hijab Ban Updatesकर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद के बीच पुलिस की कार्रवाई, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में 10 लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo:Twitter

नई दिल्ली: उडुपी से शुरू हुआ हिजाब (Hijab) को लेकर विवाद अब कर्नाटक (Karnataka) के कई कॉलेजों (Colleges) में फैल चुका है। मामला अब कर्नाटक के हाईकोर्ट पहुंच गया है जहां इस मामले में सुनवाई जारी है। इस बीच खबर है कि, पुलिस ने पुलिस ने 17 फरवरी को तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के बाहर हिजाब नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में कम से कम 10 लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एएनआई के मुताबिक, एफआईआर धारा 143, 145, 188 और 149 के तहत दर्ज की गई है। 

दरअसल, हिजाब विरोध पिछले महीने उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज में शुरू हुआ था जब छह छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें हेडस्कार्फ पहन कर आने पर कक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया था। उडुपी और चिक्कमगलुरु में कुछ छात्रों ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई और वह भगवा स्कार्फ पहन कर क्लासेस में पहुंचने लगे। इसके बाद उडुपी से शुरू हुआ विवाद राज्य के अन्य कॉलेजों में भी फैलने लगा। अब कर्नाटक हाईकोर्ट उडुपी के एक सरकारी कॉलेज की पांच महिलाओं द्वारा हिजाब प्रतिबंध पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

इस मामले में विवाद बढ़ता देख तीन दिनों के लिए कर्नाटक में हाईस्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब से संबंधित सभी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का अनुरोध किया था और सभी छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक ध्वज को कक्षा के भीतर पहनने पर रोक लगा दी थी।