देश

Published: Apr 03, 2023 03:29 PM IST

Modi Surname Caseमोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक मिली बेल, सूरत कोर्ट में अब 3 मई को होगी अगली सुनवाई

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
photo- ani

सूरत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी  (Rahul Gandhi) ‘मोदी उपनाम’ (Modi surname) वाली अपनी 2019 की टिप्पणी संबंधी मानहानि के एक मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को सूरत पहुंचे। मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है। वहीं दायर याचिका पर सूरत कोर्ट में अब 3 मई को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ एक निर्धारित वाणिज्यिक उड़ान से सूरत पहुंचे। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने उनका स्वागत किया। इस बीच पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।  

उन्हें यहां की एक अदालत ने उस भाषण के लिए पिछले महीने दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उपनाम को दो भगोड़े उद्योगपतियों के साथ जोड़ा था। कहा था कि ‘‘चोरों” का उपनाम यही कैसे होता है। अदालत ने राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन के वास्ते जमानत दी थी। फैसले के एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे हैं।हिमाचल प्रदेश CM सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सूरत पहुंच चुके हैं।  उन्होंने कहा कि क़ानूनी प्रक्रिया है कोई शक्ति प्रदर्शन या रैली नहीं। अगर परिवार के सदस्य पर ऐसी बात आती है तो परिवार के सदस्य इकट्ठे साथ आते हैं। हम मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता के साथ आए हैं। हमारे वकील बात रखेंगे, असली फैसला न्यायालय करेगा। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरत पहुंच चुके हैं।