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Published: Dec 13, 2022 08:39 PM IST

Shiv Sena Caseशिवसेना मामला: पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न के उपयोग पर रोक के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न मामले में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में अपील दायर की।

शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न के उपयोग पर रोक लगाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ ठाकरे की याचिका को उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था।

ठाकरे ने दावा किया कि 15 नवंबर के जिस आदेश के तहत न्यायाधीश ने निर्वाचन आयोग को प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है, वह भी ‘त्रुटिपूर्ण’ है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई 15 दिसंबर को होने की संभावना है।

गौरतलब है कि एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि शिवसेना में फूट होने के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के उपयोग पर रोक लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले में कोई ‘‘प्रक्रियात्मक उल्लंघन” नहीं हुआ है। (एजेंसी)