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Published: Sep 30, 2022 01:00 PM IST

SC On National EmblemSC ने संसद की नई इमारत पर लगे 'राष्ट्रीय प्रतीक' पर आपत्ति वाली याचिका की खारिज

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Pic: Social Media

नई दिल्ली. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार, आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें संसद की नई इमारत पर लगे शेरों के डिजाइन (National Emblem) पर आपत्ति जताई गई थी। 

दरअसल इस याचिका में कहा गया था कि, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर लगे राष्ट्रीय चिह्न में शेरों का डिजाइन सारनाथ म्यूजियम में रखे गए चिह्न पर बने शेरों से भिन्न है और दोनों डिजाइनों में शेरों की भाव-भंगिमा भी एक-जैसी नहीं है।

बता दें कि, नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक की स्थापना के खिलाफ दो अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसका डिजाइन भारत के राजकीय राष्ट्रीय प्रतीक (अनुचित इस्तेमाल के खिलाफ प्रतिषेध) कानून का उल्लंघन है। वहीं इस दायर याचिका में कहा गया था कि प्रतीक में चित्रित शेर ‘क्रूर और आक्रामक’ प्रतीत होते हैं और उनके मुंह खुले हैं तथा नुकीले दांत भी दिखाई दे रहे हैं।

पता हो कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 जुलाई को नए संसद भवन के ऊपर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था और इस मौके पर वहां एक धार्मिक समारोह में भी उन्होंने भाग लिया था।