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Published: Nov 23, 2022 05:43 PM IST

SC on EC चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल, केंद्र से अरुण गोयल की फाइल पेश करने को कहा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति पर दखल दिया है और इससे जुडी फाइल गुरुवार (24 नवंबर) को अदालत के सामने पेश करने को कहा है। आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयुक्त के तौर पर अरूण गोयल की नियुक्ति संबंधी फाइल मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट के जजों का कहना है कि, हाल में हुई नियुक्ति से अभी जारी चयन प्रक्रिया को बेहतर समझा जा सकेगा। संविधान पीठ एक मामला सुन रही है जिसमें चुनाव आयुक्त चुनने के लिए CJI, पीएम और नेता विपक्ष की कमिटी बनाने की मांग है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, यह अधिक उपयुक्त होता अगर नियुक्ति सीईसी और ईसी के चयन तंत्र पर संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के परिणाम की प्रतीक्षा करती। जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कल (24 नवंबर) फाइलें पेश करने को कहा। पीठ ने कहा कि, क्योंकि यह नियुक्ति इस मामले की सुनवाई शुरू करने के बाद की गई थी, देखते हैं कि नियुक्ति कैसे की जाती है। आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप कहते हैं कि सब कुछ मनगढ़ंत है।

 

उल्लेखनीय है कि, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने संविधान पीठ को बताया था कि, गुरुवार को उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद एक सरकारी अफसर को वीआरएस देकर चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। बावजूद इसके कि पहले ही उन्होंने इसे लेकर अर्जी दाखिल की थी।  

गौरतलब है कि, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने सोमवार को चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। इससे पहले उन्हें शनिवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने शुक्रवार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी।