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Published: Feb 07, 2023 04:19 PM ISTAgusta Westland VVIP Chopper Scamअगस्ता वेस्टलैंड केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले मामले (AgustaWestland VVIP Chopper Scam) में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल (Christian Michel) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मिशेल जेम्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह निचली अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए रुख कर सकता है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि यह दलील कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत पर रिहा किया जाए क्योंकि वह आधी सजा काट चुका है, स्वीकार नहीं की जा सकती।
इस मामले को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। उल्लेखनीय है कि, 3,600 करोड़ रुपये का यह कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ब्रिटेन का नागरिक है। उसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। तब से वह हिरासत में है।
गौरतलब है कि, बीते साल मई में शीर्ष अदालत ने जेम्स की जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था। पिछली सुनवाई के दौरान, अभियुक्त के वकील ने कहा था कि मामला सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत कवर किया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि जेम्स ने कथित रूप से उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए 50 प्रतिशत सजा काट ली थी।
जेम्स ने 11 मार्च 2022 के दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। मामले में जांच किए जा रहे तीन कथित बिचौलिए में जेम्स भी शामिल है।