नवभारत विशेष

Published: Dec 03, 2021 11:29 AM IST

संपादकीयउतावली में बनाए नियमों पर महाराष्ट्र सरकार को केंद्र की फटकार

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम

कोरोना के नए बेहद खतरनाक ओमिक्रोन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए देश में पूरी तरह एहतियात बरतना आवश्यक है. जरा सी भी लापरवाही के गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं. इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को कोरोना गाइडलाइन्स में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं. केंद्र ने राज्य सरकार से कहा है कि हमारे कोविड नियमों का पालन करना होगा ताकि एकरूपता बनी रहे. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. प्रदीपकुमार व्यास को लिखा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी महाराष्ट्र सरकार के 4 निर्देश केंद्र की गाइडलाइन व स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से विरोधाभास रखते हैं. 

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की (चाहे वे किसी भी देश से आए हों) आरटी-पीसीआर टेस्टिंग का आदेश दिया है जबकि केंद्र का निर्देश है कि सिर्फ उन यात्रियों की टेस्टिंग हो जो ओमिक्रोन खतरे वाले देशों से आए हैं. महाराष्ट्र ने निगेटिव पाए जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14 दिन के होम क्वारंटाइन का आदेश दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने 7 दिन का होम क्वारंटाइन बताया है. महाराष्ट्र सरकार ने 30 नवंबर को जारी निर्देश में कहा है कि मुंबई में लैंड करने और वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की प्लानिंग कर रहे यात्रियों के लिए 48 घंटे के भीतर की अनिवार्य पीसीआर टेस्ट व रिपोर्ट के आधार पर आगे की यात्रा के लिए अनुमति दी जाए. केंद्र ने ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी है.

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य सरकार अपनी गाइडलाइंस में संशोधन नहीं करेगी. केंद्र का निर्देश एक एडवाइजरी है, यह बंधनकारी नहीं है. हम बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रख रहे हैं. यूरोप के सभी देशों के अलावा द. अफ्रीका, चीन, ब्राजील, बोत्सवाना, मारीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल जैसे 10 देश खतरे वाले (ऐट रिस्क) माने जा रहे हैं.