दिल्ली

Published: May 05, 2021 01:44 PM IST

New Delhiदिल्ली उच्च न्यायालय की अवमानना नोटिस के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई को सहमत शीर्ष अदालत

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय राजधानी (Delhi High Court) में आक्सीजन (Oxygen) की आपूर्ति के आदेश के अनुपालन (Hospital) के मामले में कोताही के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय की अवमानना नोटिस के खिलाफ केन्द्र सरकार को याचिका पर बुधवार को सुनवाई के लिये सहमत हो गया। इस याचिका में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति का अनुपालन नहीं करने को लेकर जारी अवमानना के नोटिस और केंद्र के अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश को चुनौती दी गई है।

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में उसके आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यह मामला प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उठाया क्योंकि देश में कोविड-19 प्रबंधन पर स्वतं: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ बुधवार को उपलब्ध नहीं थी।

प्रधान न्यायाधीश नीत पीठ ने केंद्र की याचिका न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। तुषार मेहता इस मामले पर बुधवार को ही सुनवाई चाहते थे लेकिन पीठ ने इसे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सहूलियत पर छोड़ दिया।