दिल्ली

Published: Oct 17, 2023 10:07 PM IST

Delhi Newsदिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने PWD के दो अभियंताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की दी मंजूरी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना (VK Saxena) ने 2014-15 में एक सड़क निर्माण परियोजना से संबंधित कथित घोटाले में लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक सहायक अभियंता और एक निष्ठ अभियंता के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत मामला दर्ज करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। राज निवास के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक विभाग ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच की सिफारिश नहीं थी, इसके बावजूद उपराज्यपाल ने मामला दर्ज करने की मंजूरी प्रदान की। अधिकारियों के मुताबिक, सक्सेना ने सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के तहत मामला दर्ज करने को मंजूरी प्रदान की है, जबकि पीडब्लयूडी ने दोनों के खिलाफ जांच की सिफारिश नहीं की थी।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी अधिशासी अभियंता के मामले में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) द्वारा निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि वह ग्रुप ‘ए’ के अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि सक्सेना ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) और सतर्कता निदेशालय की सिफारिश के आधार पर मंजूरी प्रदान की है। सक्सेना ने आरोपी अभियंताओं को बचाने का प्रयास करने वाले पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया है।

दोनों आरोपियों के खिलाफ यह आरोप है कि उन्होंने दक्षिण दिल्ली में सड़क निर्माण परियोजना के तहत किए गए कार्यों का उचित तरीके से सत्यापन किए बिना ठेकेदार को भुगतान जारी किया था। उपराज्यपाल ने कहा कि मामले में तथ्यों और दस्तावेजों को देखने के बाद उनका मानना है कि मामला दर्ज करने के बाद आरोपों की जांच करना न्याय के हित में है। (एजेंसी )