दिल्ली

Published: Sep 23, 2021 04:49 PM IST

Delhi Traffic Police दिल्ली : पुलिस नियमित तौर पर यातायात नियम तोड़ने वाले 100 ‘खराब चालकों' की सूची करेगी जारी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली : दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) नियमित तौर पर यातायात नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने वाले 100 ‘खराब चालकों’ की सूची जारी करेगी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि पुलिस पहली बार ऐसी सूची तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि सूची में शामिल व्यक्तियों की पहचान चार नियमों का उल्लंघन करने – लाल बत्ती लांघना, तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना और खतरनाक ड्राइविंग के आधार पर की जाएगी।

विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) मुक्तेश चंदर ने कहा कि इसका मकसद उन चालकों को यह बताना है कि उनका वाहन चलाने का तरीका “बहुत खराब” है और उन्हें इसमें सुधार करने की जरूरत है। 

उन्होंने बताया कि उन्हें यह भी बताना है कि उनका वाहन चलाने का तरीका इतना खराब है कि वे नियमित रूप से नियमों का उल्लंघन करते हैं। चंदर ने बताया कि उनके गाड़ी चलाने के तरीके से वे खुद भी खतरे में पड़ते हैं। इसके अलावा वे अपने साथ यात्रा करने वाले परिवार व रिश्तेदारों तथा सड़क पर चलने या गाड़ी चलाने वाले अन्य लोगों को भी खतरे में डालते हैं। विशेष आयुक्त ने बताया, “ हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उनकी वाहन चलाने की आदतें अच्छी नहीं हैं और उन्हें हमारी सड़क सुरक्षा कक्षाओं में शामिल होना चाहिए जहां हम उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में सिखाएंगे।”  

पुलिस ने कहा कि अगर उल्लंघनकर्ता बार-बार कहने के बावजूद कक्षाओं में शामिल नहीं होते हैं और नियमों को तोड़ना जारी रखते हैं तो उनका लाइसेंस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के तहत स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा और वे भविष्य में कभी लाइसेंस हासिल नहीं कर पाएंगे। यातायात पुलिस ने बताया कि वह अपने डेटाबेस में रखी जानकारी का इस्तेमाल करेगी।

चंदर ने कहा, “हमने अपने डेटाबेस से आंकड़ों को निकालना शुरू कर दिया है। एक-दो दिन में सूची तैयार हो जाएगी और उनके (नियम तोड़ने वालों) के घरों पर नोटिस भेजा जाएगा कि वे टोडापुर में सड़क सुरक्षा और परामर्श कक्षाओं के लिए आएं।” कक्षा में शिरकत के बाद पुलिस उनके वाहन चलाने के तरीके की निगरानी करेगी और अगर वे भविष्य में एक ही अपराध करते पकड़े गए तो उनका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन लोगों द्वारा किए गए अन्य अपराधों, जैसे दुर्घटना, हिट एंड रन आदि की जानकारी जिला वार थानों से ली जाएगी। (एजेंसी)