दिल्ली

Published: Mar 21, 2022 02:55 PM IST

Umar Khalid Bailदिल्ली दंगा 2020: अदालत ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश टाला, 23 मार्च को फिर सुनवाई

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने फरवरी 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली के दंगों (Delhi Riots 2020) के संबंध में वृहद षडयंत्र के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर आदेश 23 मार्च तक के लिए टाल दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने बुधवार के लिए मामले को स्थगित करते हुए कहा कि आदेश तैयार नहीं है। उन्हें सोमवार को इस मामले में आदेश सुनाना था। अदालत ने खालिद और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद तीन मार्च को आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

आरोपी ने अदालत को बताया था कि अभियोजक के पास उनके खिलाफ अपने मामले को साबित करने के लिए सबूत नहीं हैं। खालिद और कई अन्य पर फरवरी 2020 को हुए दंगों के ‘‘मास्टरमाइंड” होने के लिए आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गयी थी और 700 से अधिक घायल हो गए थे। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान ये दंगे भड़के थे। 

खालिद के अलावा, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जवाहरलाल नेहरू की छात्रा नताशा नरवाल और देवंगना कलीता, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगार, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य पर मामले में सख्त कानन के तहत मामले दर्ज किए गए। (एजेंसी)