नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट (Delhi Violence Case) में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को हथकड़ी लगाकर पेश किये जाने के मामले में जांच शुरू हो गई है। खालिद के खिलाफ दिल्ली दंगों के मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने इस मामले में कारागार महानिदेशक से गुरूवार को उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें दिल्ली दंगों की कथित साजिश से संबंधित मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को हथकड़ी लगाकर पेश किये जाने की एक विभागीय जांच कराने का अनुरोध किया गया है।
कानून के अनुसार, किसी विशेष आदेश के बिना किसी आरोपी को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश की एक प्रति पुलिस आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया है। इस मामले में दिल्ली कारागार डिपार्टमेंट ने तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या सही में उमर खालिद को हथकड़ी लगी थी।
पूरे मामले में पुलिस आयुक्त को एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस बात की जांच कराकर रिपोर्ट देनी होगी कि खालिद को गुरूवार को हथकड़ी लगाकर लाया गया था या नहीं। यदि, हां तो किस आदेश पर। अदालत ने खालिद के वकील द्वारा दायर एक अर्जी पर यह आदेश पारित किया।