दिल्ली

Published: Jan 04, 2022 01:29 PM IST

Bulli Bai Controversyकिसने किया था 'बुली बाई' ऐप पर पहला पोस्ट? दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से मांगी सारी जानकारी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने ट्विटर (Twitter) से उस अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी है, जिसने सबसे पहले ‘बुली बाई’ ऐप (Bulli Bai App) के बारे में ट्वीट किया था। साथ ही ट्विटर को इस विवाद से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट (Objectionable Content) को हटाने के लिए कहा है। पुलिस ने गिटहब प्लेटफॉर्म (GitHub Platform) से ‘बुली बाई’ ऐप डेवलपर के बारे में भी जानकारी मांगी है।

दक्षिण-पूर्व जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, इशारा या किसी महिला के शील का अपमान करने का इरादा) के तहत दर्ज मामला अब दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया है।  

दिल्ली पुलिस ने साइबर पुलिस स्टेशन में एक महिला पत्रकार की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की थी, जहां उसने आरोप लगाया था कि उसे निशाना बनाने के लिए एक वेबसाइट पर उसकी तस्वीर अपलोड की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने और उनका अपमान कर रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने और तत्काल जांच की मांग कर रही है।

मुंबई पुलिस ने भी शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है कि महिलाओं की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को गीथहब प्लेटफॉर्म द्वारा होस्ट किए गए ‘बुली बाई’ एप्लिकेशन पर नीलामी के लिए अपलोड किया गया था। पश्चिम मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन ने ‘बुली बाई’ ऐप डेवलपर्स और ऐप को बढ़ावा देने वाले ट्विटर हैंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अज्ञात अपराधियों के खिलाफ धारा 153 (ए) (धर्म आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153 (बी) (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक दावे और आरोप), 295 (ए) (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इरादा), 354D (स्टाक करना), 509 (शब्द, इशारा या किसी महिला की शील का अपमान करने का इरादा), भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (आपराधिक मानहानि) और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 (अश्लील सामग्री का प्रकाशन संचारण रूप में) के तहत मामला दर्ज किया गया है।