महाराष्ट्र

Published: Oct 30, 2021 02:02 PM IST

Cruise Drugs Case ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत के बाद मामले में 7 और आरोपियों को मिली बेल

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo: ANI

मुंबई: मुंबई (Mumbai) की एक विशेष अदालत (Special Court) ने ड्रग्स जब्त होने के मामले में गिरफ्तार (Arrest) कथित ड्रग तस्कर आचित कुमार (Achit Kumar) तथा छह अन्य को शनिवार को जमानत (Bail) दे दी। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता (Bollywood Actor) शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) भी एक आरोपी हैं।

विशेष अदालत के न्यायाधीश वी वी पाटिल ने राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को जमानत दे दी। इसके साथ ही इस चर्चित मामले में गिरफ्तार किए गए 20 में से 12 आरोपियों को अब तक जमानत मिल चुकी है। इससे पहले एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान की जमानत नामंजूर कर दी थी। बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन्हें और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी।

एनसीबी ने दावा किया था कि उसने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के बयानों के आधार पर आचित कुमार को गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि वह आर्यन खान को मादक पदार्थ की आपूर्ति करता था। अन्य आरोपी जिनकी जमानत याचिकाओं को शनिवार को विशेष अदालत ने स्वीकार किया, उनमें नूपुर सतीजा, गोमित चोपड़ा, गोपालजी आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल और भास्कर अरोड़ा शामिल हैं।

अदालत का विस्तृत जमानत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है। विशेष अदालत ने 26 अक्टूबर को मामले के दो अन्य आरोपियों मनीष राजगढ़िया और अविन साहू को जमानत दे दी थी। वे इस मामले में जमानत पाने वाले पहले व्यक्ति थे। दो अक्टूबर को, एनसीबी ने क्रूज जहाज पर छापेमारी कर प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया था। इससे पहले शनिवार को आर्यन खान मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आए , जहां वह गिरफ्तारी के बाद पिछले 22 दिनों से बंद थे।