औरंगाबाद

Published: May 03, 2021 05:45 PM IST

Aurangabadऔरंगाबाद में मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम
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औरंगाबाद.  राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन में पेट्रोल पंप चालकों के लिए भी नियमावली बनायी गयी है। इस नियमावली पर सभी लोग सख्ती से अमलीजामा पहना रहे है। इसके अंतर्गत सभी पेट्रोल पंपों पर आनेवालों को मास्क की सख्ती की गई है। यह जानकारी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से सभी पंप चालकों को दिए जाने की जानकारी एसोसिएशन के सचिव अखिल अब्बास ने दी। 

मास्क न होने पर पेट्रोल ना दें यह  नए नियमावली में आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। उसी तरह सुबह 11 बजे के बाद सिर्फ जरुरी सेवा देनेवाले वाहनों को पहचान पत्र क्रमांक लिखकर ईंधन देने की स्पष्ट सूचना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से सभी पंप चालकों को दिए जाने की जानकारी अखिल अब्बास ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के इस संकट में सरकार ने महामारी पर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। उसके अनुसार सभी नियमों का पालन पंप चालक कर रहे है। पंप चालकों ने क्या करना चाहिए?। क्या ना करें, उसके लिए नियमावली तैयार की गई है।

पेट्रोल पंपों पर आनेवाले ग्राहकों को मास्क लगा होने पर ही पेट्रोल दिया  जाए। उसके अनुसार  नागरिकों ने भी मास्क का इस्तेमाल करें। सुबह 7 से 11 इस समय भीड़ ना करते हुए पेट्रोल भरने के लिए वाहन धारक आए यह अपील पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशन की ओर से की गई है।