औरंगाबाद

Published: Jan 05, 2022 02:40 PM IST

Aurangabad Schoolऔरंगाबाद में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे पहली से 8वीं तक के स्कूल, कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय ने जारी किया आदेश

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम

औरंगाबाद : कोरोना महामारी (Corona) ने शहर (City) में फिर एक बार पांव पसारने के साथ ही न्यू वेरिएंट ओमिक्रोन को फैलने से रोकने  के लिए  महानगरपालिका प्रशासक (Municipal Administrator) और  कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय (Commissioner Astik Kumar Pandey) ने बुधवार (Wednesday) को एक आदेश जारी करते हुए हाल ही में शुरु किए गए कक्षा 1 से 8 वीं तक के  शहर के सभी मराठी, उर्दू और अग्रेंजी माध्यम के स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। बंद किए कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा (Online Education) दी जाएगी।

महानगरपालिका कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय  ने बताया कि शहर में आए दिन कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या और ओमिक्रोन के नए वेरिएंट पर नियंत्रण पाने के लिए स्कूल में जमा हो रही छात्रों की भीड़ पर रोक लगाना जरुरी है। इसलिए कोविड-19 प्रतिबंधात्मक के लिए जरुरी सभी उपाय योजनाएं कर छात्रों का शैक्षणिक जाया न जाने देते हुए और उसका मानसिक परिणाम छात्रों  और अभिभावकों पर न हो, इस बात को ध्यान में रखकर गत माह शुरु किए गए कक्षा 1 से 8वीं के सभी माध्यम के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। छात्रों का नुकसान न हो, इस बात को सामने रखकर छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी।

9वीं से 12वीं कक्षा के क्लासेस रहेंगे जारी 

कमिश्नर आस्तिक पांडेय ने बताया कि पूर्व की तरह कक्षा  9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी क्लासेस  जारी रहेंगे। उन्होंने शहर के सभी निजी, सरकारी और महानगरपालिका स्कूलों के प्रमुखों को आदेशित किया कि वे कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को पूर्व की तरह ऑनलाइन  शिक्षा हर दिन जारी रखें। पांडेय ने बताया कि राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परिक्षा मंडल के पूर्व नियोजित जारी रहने वाले कक्षा 10वीं से 12वीं के सप्लिमेंटरी परीक्षा नियोजित  समयानुसार शुरु होंगे। कोविड महामारी को लेकर आगामी दिनों में निर्माण होने वाली स्थिति को ध्यान में रखकर स्कूल शुरु करने के बारे में अगला निर्णय लिया जाएगा। इस आदेश का पालन न करने वाले शिक्षा संस्था के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपदा व्यस्थापन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान के अनुसार ऐसे व्यक्ति/संस्था/समिति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पात्र रहेंगे।