मुंबई

Published: Jun 06, 2021 03:42 PM IST

BMC Unlock GuidelineBCM की गाइडलाइन जारी, मुंबई अनलॅाक के लिए अभी इंतजार

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

मुंबई. महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार की गाइडलाइन (Guideline) में तय मानक के तहत मुंबई (Mumbai) को तीसरी श्रेणी में रखा गया है। ‘ब्रेक द चेन’ (Break The Chain) मिशन अंतर्गत कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बीएमसी (BMC) की तरफ से परिपत्र जारी किया गया है। जिसके तहत सामान्य नागरिकों को लोकल ट्रेनों (Local Trains) में यात्रा के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 

मॉल्स और सिनेमागृह पहले की ही तरह बंद रहेंगे। शाम को 4 बजे तक 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ होटलों को खोलने की अनुमति दी गई है।

7 जून से प्रभावी होगी गाइडलाइन

बीएमसी की तरफ से जारी परिपत्र में कहा गया है कि मुंबई में कोरोना पॉजिटिव दर 5.56 प्रतिशत है, जबकि ऑक्सीजन बेड की दर 32. 51 प्रतिशत है। जिसके तहत मुंबई को तीसरी श्रेणी में शामिल किया गया है। पहले की तरह व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टंसिंग, मास्क का उपयोग और अन्य  उपाय योजना अनिवार्य रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी की तरफ से जारी गाइडलाइन 7 जून से प्रभावी होगी।

पार्सल और होम डिलीवरी सेवा

बीएमसी की गाइडलाइन के मुताबिक, अत्यावश्यक सेवा की दुकानें प्रतिदिन शाम को 4 बजे तक खुली रहेंगी। अन्य दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 4 बजे तक खुली रहेंगी।  शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी।  मॉल्स और सिनेमागृह बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट सोमवार से शुक्रवार तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। उसके बाद पार्सल एवं होम डिलीवरी सेवा शुरू रहेगी।  

निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी

लोकल ट्रेन सेवा सामान्य नागरिकों के लिए बंद ही रहेगी। केवल अत्यावश्यक सेवा के लोग ही यात्रा कर सकेंगे। सार्वजनिक उद्यान, मैदान, वाकिंग ट्रैक, साइकलिंग ट्रैक सुबह 5 से 9 बजे तक शुरु रहेंगे। निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को शाम के 4 बजे तक अनुमति दी गई है। बाहर खेलने के लिए सुबह 5 से 9 बजे तक एवं शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक अनुमति दी गई है। सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार तक शाम के 4 बजे तक छूट है। विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को अनुमति है। अन्य बैठकों के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी गई है।