मुंबई

Published: Apr 12, 2022 08:00 PM IST

Praveen Darekarप्रवीण दरेकर को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की याचिका को मंजूरी प्रदान कर दी है। हाई कोर्ट (High Court) से इस फैसले से दरेकर को बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ मुंबई बैंक का चुनाव एक मजदूर के रूप में लड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इस आरोप को लेकर मामला दर्ज होने के बाद दरेकर पर लगातार गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही थी। 

मंगलवार को हाई कोर्ट में प्रवीण दरेकर की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में दरेकर को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। सत्र अदालत ने 25 मार्च को अग्रिम जमानत के लिए दरेकर की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, सत्र अदालत ने उस समय उन्हें 29 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी, ताकि वह राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकें। 

आप नेता ने लगाया है ये आरोप

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता धनंजय शिंदे की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने दरेकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आप नेता ने दरेकर पर आरोप लगाया है कि मजदूर नहीं होने के बावजूद वे मुंबई बैंक के निदेशक पद के लिए श्रमिक श्रेणी के तहत चुनाव लड़कर राज्य सरकार और मुंबई जिला सहकारी बैंक को धोखा दिया है। इस मामले में मुंबई पुलिस दरेकर से दो बार पूछताछ कर चुकी है। दरेकर का आरोप है की एक राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है।