मुंबई

Published: Sep 27, 2020 11:20 PM IST

जुर्माना मास्क नहीं लगाने वालों से मनपा ने वसूला 53 लाख का जुर्माना

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

मुंबई. जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती सार्वजनिक ठिकानों पर मास्क लगाना ही एकमात्र कोरोना से बचाव का विकल्प है, लेकिन इतनी सी बात भी लोगों को समझ में नहीं आती और बिना मास्क के ही घर से बाहर निकलने में अपनी शान समझते हैं. बीएमसी के बार-बार अपील करने के बाद भी लोग अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं. बिना मास्क लगाए घूमने वाले ऐसे हेकड़ीबाजों से बीएमसी अब तक 53 लाख रुपये जुर्माना वसूल चुकी है. 

इसके पहले मास्क नहीं लगाने वालों से 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन 13 सितंबर को बीएमसी ने जुर्माने की रकम घटा कर 200 रुपये कर दिया.  आर्थिक रुप से पहले से ही मुसीबत झेल रहे लोगों की परेशानी को कम करने के लिए बीएमसी ने जुर्माने की राशि घटाई फिर भी लोग नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है. 

महामारी से बचने के लिए सावधान होने की जरूरत 

बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा था कि कार्रवाई कठोर नही होगी तो लोगोंं मेंं सुधार नहींं आएगा. लोगों पर दंड लगाकर हमेंं मनपा की तिजोरी नहींं भरनी हैंं.लोगोंं को खुद को इस महामारी से बचने के लिए सावधान होने की जरूरत है. उन्होंने इसके लिए लोगोंं मेंं जनजागरूकता फैलाने की अधिक जरूरत है. मनपा आयुक्त ने लोगोंं से किसी प्रकार की अवैध वसूली का मामला सामने न आये इसके लिए क्लीनअप मार्शल की जगह मनपा के ही 500 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया. मनपा प्रशासन शनिवार तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वाले 14 हजार 207 लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कुल 52 लाख 76 हजार 200 रुपया दंड  वसूला किया है. मनपा प्रशासन का कहना है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का अवश्य प्रयोग करें और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे. जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना महामारी से बचने का यही एक मात्र उपाय है.

13 सितंबर से दंड की रकम 200 रुपए की गई

 20 अप्रैल से 12 सितंबर तक 1 हजार रुपया दंड था. इस दौरान मनपा के चौबीस वार्ड में कुल 4,989 लोगोंं पर एक हजार रुपया का दंड लगाकर 33 लाख 68 हजार 500 रुपये वसूला गया. 13 सितंबर से दंड की रकम 200 रुपए की गई. 13 सितंबर से 26 सितंबर के दौरान मुंबई के चौबीस वार्ड में 9218 लोगोंं पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 19 लाख 7 हाजर 700 रुपया दंड वसूला गया.