मुंबई

Published: Apr 24, 2023 05:56 PM IST

No Fly Zone Declared तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र क्षेत्र 'नो फ्लाई जोन' घोषित, विमानों और ड्रोन के उड़ने पर लगा प्रतिबंध

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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पालघर: पालघर जिले के बोईसर- तारापुर में स्तिथ  BARC, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन व तारापूर अणुऊर्जा क्षेत्र में 2 किलोमीटर के दायरे को ’नो फ्लाई जोन’ घोषित किया गया है। इस आदेश के बाद अब इस इलाके में ड्रोन, पॅराग्लायडर, पॅरामोटर्स, हँडग्लायडर्स और विमानों समेत हवाई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) के कमांडेंट द्वारा दिए गए पत्र के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है। 15 अप्रैल से शुरू हुवा यह आदेश 12 जून यानी की दो महीने तक लागू रहेगा। इस बारे में पालघर के अपर जिलाधिकारी डॉ. किरण महाजन नें जानकारी देते हुए बताया कि, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) के कमांडेंट नें एक पत्र भेजा है. इस पत्र में उन्हों ने कहा है की, बीएआरसी तारापुर, तारापुर ऑटोमेटिक पावर स्टेशन है। जिसे देखते हुए नागरिक उड्डयन विभाग निदेशक ( संचालक, सिव्हिल एव्हिएशन ) द्वारा उक्त क्षेत्र को ’नो फ्लाई जोन’ घोषित किया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग नें उक्त क्षेत्र में ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश पारित करने के बारे में सूचित किया गया है। इस बारे में तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के ए. जी. एम. (एच.आर.) और बोईसर तारापूर महाराष्ट्र स्थल से जब इनकी राय ली गई तो, इन्हों ने भी अपनी राय में उक्त क्षेत्र में प्रतिबंध लागू करने की आवश्यकता के संबंध में सहमति दी है।

2 किलोमीटर के दायरा नो फ्लाई जोन

जिसके बाद तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र के पास 2 किलोमीटर के दायरे में ’नो फ्लाई जोन’ RPAS (Remotely Piloted Aircraft System(s)) घोषित कर इस क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर सहित हवाई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टी से तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF ) को दी गई है। इस आदेश का उलंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।