मुंबई

Published: Nov 16, 2021 05:35 PM IST

Sheena Bora murder caseबॉम्बे हाई कोर्ट का इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से इनकार

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo:PTI

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने शीना बोरा हत्या मामले  (Sheena Bora murder case) में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुखर्जी की वकील सना खान ने कहा कि वे जमानत के लिए अब उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगी। 

उल्लेखनीय है कि मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार किये जाने के बाद से मुंबई के बायकुला महिला कारागार में कैद है। यह पहला मौका है जब मुखर्जी ने अपने मामले में उच्च न्यायालय से जमानत पाने की कोशिश की थी।

इससे पहले, उन्हें विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत देने से कई बार मना कर दिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) 2012 के इस हत्या मामले की जांच कर रहा हे।  मुखर्जी, अपनी बेटी शीना बोरा (24) की कथित हत्या करने के मामले में मुकदमे का सामना कर रही है।