मुंबई

Published: Dec 04, 2022 05:33 PM IST

Mumbai Crimeमुंबई के कुर्ला इलाके में महिला से गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जलाया

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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मुंबई : कुर्ला (Kurla) में महिला (Woman) से गैंगरेप (Gang Rape) करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तीन आरोपियों (Accused) ने न केवल महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया, बल्कि उसके गुप्तांग (Genitals) को सिगरेट से जला दिया। आरोपियों ने दरिंदगी की वीडियो बना कर महिला को धमकी दी कि उसने अपना मुह खोला, तो वे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। 

महिला के घर में तीन लोग जबरदस्ती घुसे  

कुर्ला इलाके में एक महिला रहती है। उसने पुलिस को बताया कि बुधवार को उसके घर में तीन लोग जबरदस्ती घुस गए। उस समय महिला घर में अकेली थी। तीनों आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उन्होंने उसे कई घंटे तक बंधक बना कर उसके साथ दरिंदगी की। 

अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की धमकी

आरोपियों ने महिला के छाती पर धारदार हथियार से वार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सिगरेट से महिला के गुप्तांग को जलाया। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसके साथ दरिंदगी की अश्लील वीडियो बनाई गई। आरोपियों ने उसे धमकी दी कि उसने किसी को बताया, उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे। 

कई दिन तक सदमे में रही पीड़िता

पीड़िता कई दिन तक सदमे में रही, उसके अपने पड़ोसी के जरिए एक सामाजिक संस्था से संपर्क किया। उसकी मदद से पीड़िता ने कुर्ला पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376 (3), 377, 452, 323, 504, और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

पीड़िता पर भी एनडीपीएस के दो मामले दर्ज

इस पूरे मामले पर कुर्ला पुलिस ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस का दावा है कि शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ एनडीपीएस के दो मामले दर्ज हैं। उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 

माटुंगा में भी आठवीं कक्षा की छात्रा से बलात्कार

2 दिसंबर को भी मुंबई के माटुंगा इलाके में एक निकाय स्कूल की आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ उसके दो सहपाठी लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया।  पीड़िता के साथ उसके दो सहपाठियों ने तब यौन उत्पीड़न किया, जब उनके अन्य सहपाठी नृत्य अभ्यास के लिए कक्षा से बाहर गए थे। माटुंगा पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर दो लड़कों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डीए और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।