नाशिक

Published: Mar 05, 2022 07:10 PM IST

Nashik Market Committeeजानें क्यों नाशिक कृषि उपज मंडी समिति का संचालक मंडल हुआ बरखास्त

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नाशिक : नाशिक कृषि उपज मंडी समिति (Nashik Agricultural Produce Market Committee) का संचालक मंडल (Board of Directors) बरखास्त करने का फैसला उच्च न्यायालय ने सुनाते ही संचालको को जोरदार झटका लगा। इस दौरान न्यायालय ने आगामी 21 दिनों में नया प्रशासक मंडल नियुक्त करने के आदेश दिए है।

गौरतलब है कि नाशिक मंडी समिति (Nashik Market Committee) के संचालक मंडल का कार्यकाल पिछले वर्ष 19 अगस्त 2020 को समाप्त हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सहकार और विपणन विभाग की ओर से संचालक मंडल को अगले 6 माह अर्थात 19 फरवरी 2021 तक समय बढ़ाकर दिया गया था।

इस संदर्भ में प्रस्ताव भी जिला उपनिबंधक ने सरकार के सामने प्रस्तूत किया था। दरमियान कोरोना महामारी का प्रादुर्भाव बढ़ने के कारण सरकार ने फिर से 5 जनवरी 2021 को आदेश निर्मित किया और 20 फरवरी 2021 से आगामी 6 महिनों के लिए समय बढ़ाकर दिया गया, जो समाप्त हुआ। मंडी समिति का चुनाव करने अथवा संचालक मंडल बरखास्त करने संबंधी याचिका मंडी समिति के पूर्व सभापति शिवाजी चुंबले ने उच्च न्यायालय में दाखिल की थी, जिसे लेकर न्यायालय संचालक मंडल बरखास्त करने के आदेश दिए। इसके बाद कृषि उपज मंडी समिति के सभापति देविदास पिंगले सहित संचालकों को जोर का झटका लगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सहकार मंत्री के निगरानी में प्रशासक मंडल नियुक्त किया जाएगा। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना के संचालकों का चयन होने की संभावना जताई जा रही है।