नाशिक
Published: May 21, 2022 06:58 PM ISTNashik Municipal Corporationजानकारी न देने पर लगेगा एकतरफा टैक्स, नाशिक महानगरपालिका प्रशासन ने अपनाई सख्त भूमिका
नाशिक: शहर के हजारों संपत्ति धारकों (Property Holders) द्वारा टैक्स (Tax) नहीं देने का मामला सामने आया है। इसके चलते नाशिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) को नुकसान (Loss) उठाना पड़ रहा है। इसे लेकर नाशिक महानगरपालिका प्रशासन ने आक्रामक भूमिका अपनाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही उपयोग के बारे में जानकारी देने की नोटिस जारी की है। नोटिस के 30 दिनों के अंदर जानकारी न देने पर नाशिक महानगरपालिका प्रशासन एकतरफा टैक्स लगाएगी।
गौरतलब है कि संपत्ति का चटई क्षेत्र, उपयोग का प्रकार, निर्माण कार्य का प्रकार (निवासी/अनिवासी) आदि को लेकर टैक्स लगाया जाता है। संपत्ति का टैक्स मूल्य निर्धारित कर वसूला जाता है।
नाशिक महानगरपालिका को हो रहा करोड़ों रुपए का नुकसान
संपत्ति पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नाशिक महानगरपालिका कार्यालय में दस्तावेज जमा करना जरुरी है। यह जानकारी न देने पर एकतरफा टैक्स लगाया जाता है। शहर हजारों संपत्ति धारकों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी जानकारी नाशिक महानगरपालिका कार्यालय में नहीं देने की बात सामने आई है। इसके चलते महानगरपालिका को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।