नाशिक

Published: Jan 04, 2022 03:26 PM IST

Wedding Restrictionsशादी समारोह में केवल 50 लोगों की अनुमति, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo

नाशिक : तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों (Corona Patient), ओमिक्रोन संक्रमण (Omicron Infection) के डर और मौजूदा समय में नागरिकों (Citizens) द्वारा वैक्सीनेशन (वैक्सीनेशन) से मुंह फेरे जाने की वजह से पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) ने राज्य सरकार (State Government) द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों को नाशिक में लागू करने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि इससे पूर्व जारी किए गए आदेश को नाशिक ग्रामीण में जिलाधिकारी सूरज मांढरे ने लागू किया था। लेकिन पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने इसे देरी से लागू किया था।

अभी तक विवाह समारोह में 100 बारातियों के मौजूद रहने की परमिशन थी।  लॉन्स, मंगल कार्यालय की क्षमता का 25 फीसदी और अधिक से अधिक 250 लोग उपस्थित रह सकते थे।  सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम के लिए 250 लोगों के उपस्थित रहने की परमिशन है। होटल, रेस्टोरेंट, नाट्यगृहों में कुल क्षमता के 50 फीसदी बैठक की परमिशन थी। लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है।

नए नियम क्या कहते है

अब मंगल कार्यालय और लॉन्स में होने वाले शादी समारोह में केवल 50 लोग ही मौजूद रह सकते है। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए 50 फीसदी उपस्थति की परमिशन होगी। सिनेमा हॉल, नाट्यगृह, रेस्टोरेंट में 50 फीसदी उपस्थिति और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की परमिशन होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।