पुणे
Published: Jan 23, 2023 04:52 PM ISTPimpri Chinchwad Traffic Policeपिंपरी-चिंचवड में रांग साइड और नो एंट्री में गाड़ी चलाने वालों पर हुई कार्रवाई, जानें कितने लोगों से वसूला जुर्माना
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड ट्रैफिक पुलिस (Pimpri Chinchwad Traffic Police) ने अनियंत्रित वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान (Special Campaign) चलाकर विपरीत दिशा में (Wrong Side) वाहन चलाने और ‘नो एंट्री’ (No Entry) करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। शहर के 14 यातायात विभागों में चलाए गए इस अभियान में शुक्रवार और शनिवार के दो दिन में 887 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 4 लाख 96 हजार का जुर्माना (Fine) वसूला गया।
पिंपरी-चिंचवड पुलिस आयुक्तालय के तहत यातायात में अनुशासन लाने और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया गया है। विपरीत दिशा में वाहन चलाने के मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सीधे केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया।
सबसे ज्यादा कार्रवाई भोसरी और सांगवी यातायात विभाग में हुई
विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। विपरीत दिशा में वाहन चलाने के मामले में हिंजवड़ी, देहुरोड, बावधन यातायात विभाग में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे ज्यादा कार्रवाई भोसरी और सांगवी यातायात विभाग में हुई। सांगवी और वाकड संभाग में ही ‘नो एंट्री’ में वाहन चलाने के मामले में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई।
यातायात नियमों का भी धड़ल्ले से उल्लंघन
पिंपरी-चिंचवड यातायात शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त सतीश माने ने कहा कि विपरीत दिशा से आने वाले वाहन दुर्घटना की आशंका पैदा करते हैं। इससे जाम भी लग जाता है और दुर्घटनाओं में जानोमाल के नुकसान की संभावना ज्यादा रहती हैं। वहीं, यातायात नियमों का भी धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे अनियंत्रित चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात में अनुशासन की आवश्यकता होती है। उसके लिए लापरवाह चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान चलाकर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।
पिंपरी-चिंचवड ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई
- रांग साइड केस: 106
- नो एंट्री एक्शन: 781
- नो एंट्री के मामले में जुर्माना: 4 लाख 96 हजार