पुणे

Published: Jun 27, 2021 03:09 PM IST

Curfewपालकी समारोह के चलते देहुगांव व आलंदी में कर्फ्यू, पिंपरी-चिंचवड़ में भी सोमवार से 5 बजे से संचारबन्दी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

पिंपरी. कोरोना (Corona) की महामारी के चलते इस साल भी संत तुकाराम महाराज और संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालकी प्रस्थान समारोह को ग्रहण लगा है। हालांकि आषाढ़ी यात्रा (Ashadhi Yatra) के मद्देनजर देहुगांव (Dehugaon) और आलंदी शहर (Alandi City) और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे ध्यान में लेकर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देहुगांव और आलंदी में 28 जून से 4 जुलाई तक कर्फ्यू (Curfew) लगाया गया है। यहां पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल (Pimpri-Chinchwad Municipal Commissioner Rajesh Patil) ने भी शहर के लिए नई नियमावली जारी करते हुए सोमवार से शाम पांच बजे से संचारबन्दी लागू रहने घोषणा की है। 

कोरोना के डेल्टा+ वेरियंट के मरीज मिलने के बाद पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे समेत समस्त राज्य में प्रतिबंधों में लाई गई ढील को खत्म कर और कड़ाई बरतने का फैसला किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार के बाद पुणे जिला, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका ने भी अपने अपने कार्यक्षेत्रों में नई नियमावली जारी की है। पालकी समारोह के चलते देहुगांव और आलंदी तीर्थक्षेत्र परिसरों में 28 जून से 4 जुलाई तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में बाजार और दुकानें खोलने की समय सीमा जो पहले शाम 7 बजे तक थी उसे घटाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। सोमवार से 15 जुलाई तक शाम 5 बजे से संचारबन्दी लागू रहेगी। 

नई नियमावली इस प्रकार है