पुणे

Published: Dec 20, 2022 03:13 PM IST

Pune Crime Newsकल्याणी देशपांडे सात साल की कैद, जानें क्या है पूरा मामला

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

पुणे: एक विशेष अदालत ने पुणे (Pune) में वेश्यावृत्ति के कारोबार और संगठित अपराध के माध्यम से खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने वाली कल्याणी देशपांडे (Kalyani Deshpande) सहित दो लोगों को 10 लाख रुपए के जुर्माने (Fine) के साथ सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

आदेश में कहा गया है कि जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कल्याणी के साथ दोषी करार दूसरे अपराधी का नाम प्रदीप गवली है। कल्याणी देशपांडे को अगस्त 2016 में कोथरूड इलाके की एक सोसाइटी में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कल्याणी देशपांडे पर शहर में संगठित वेश्यावृत्ति के सिलसिले में संगठित अपराध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सेक्स रैकेट में पहली MCOCA कार्रवाई

कल्याणी देशपांडे के खिलाफ चतुशृंगी, कोथरूड, विश्रांतवाड़ी, हिंजवडी समेत शहर के अन्य थाने में 23 मुकदमे दर्ज हैं। सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय फरगड़े ने मामले में सख्त सजा की मांग की। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक राधिका फड़के और उप निरीक्षक प्रेम वाघमोरे की टीम ने पाषाण से उसे गिरफ्तार किया था। अपने आप में सेक्स रैकेट के मामले में मकोका के तहत पुणे में यह पहली कार्रवाई थी।