पुणे

Published: Jul 12, 2021 11:47 PM IST

Pune Municipal Corporationमहानगरपालिका वाहन का इस्तेमाल करनेवाले अधिकारीयों को भत्ता नहीं - अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल के निर्देश

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम
पुणे. महानगरपालिका (Municipal Corporation) के अधिकारीयों (Officers) और कर्मियो (Employees) को बाहर काम पर जाने के लिए वाहन भत्ता (Conveyance allowance) दिया जाता है। लेकिन सामने आ रहा है कि ये लोग महानगरपालिका के वाहन (Vehicle) का इस्तेमाल करते है, साथ ही वाहन भत्ता भी लेते है।  इसमें सहायक आयुक्त साथ ही कार्यकारी अभियंता का समावेश है। आगे से ऐसे लोगों का अब वाहन भत्ता काट दिया जाएगा। महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner) रूबल अग्रवाल (Rubal Agarwal) द्वारा यह निर्देश हाल ही में जारी किए है।

वेतन प्रणाली में किया जाएगा बदलाव 

अतिरिक्त आयुक्त के निर्देशानुसार महानगरपालिका के अधिकारियों और  कर्मचारियों को वाहन भत्ता देना प्रक्रिया के संबंध में संबंधित कार्यालय को परिपत्र जारी किया गया था। इसके अनुसार  जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य के लिए वाहन भत्ता का भुगतान किया जाता है, उन्हें कहा गया है कि आपूर्ति किए गए मोटर वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि वाहन नीति 2016 के तहत वाहन उपलब्ध कराया गया है, फिर भी ये लोग वाहन भत्ता ले रहे है।  इसमें महानगरपालिका सहायक आयुक्त से लेकर कार्यकारी अभियंता तक के अधिकारीयों का समावेश है।
 
 
निर्देश के अनुसार इसकी सूचना अब संबंधित विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सूचित की जानी चाहिए। साथ ही  प्रौद्योगिकी विभाग को वेतन प्रणाली में बदलाव के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी द्वारा  कम्प्यूटर प्रणाली की मरम्मत की जानी चाहिए। आगामी काल में इस तरह की गलतियां ना करें। ऐसे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिए गए हैं।