पुणे

Published: Sep 14, 2022 04:23 PM IST

Street Vendorsपिंपरी-चिंचवड में 30 सितंबर तक बायोमेट्रिक्स का पंजीकरण करा सकेंगे पथ विक्रेता

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) में बिना बायोमेट्रिक पंजीकरण (Biometrics Registration) के पात्र पथ विक्रेताओं (Street Vendors) के पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। इसी के अनुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ ने बताया कि वे 30 सितंबर तक बायोमेट्रिक्स का पंजीकरण करा सकेंगे। 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका की ओर से 2014 में शहर के पथ विक्रेताओं वालों का सर्वे कराया गया था। इस सर्वेक्षण में क्वालीफाई करने वाले विक्रेताओं का पहले बायोमेट्रिक पंजीकरण किया गया था। हालांकि कुछ पथ विक्रेताओं का बायोमीट्रिक रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। शेष पात्र विक्रेताओं के बायोमैट्रिक पंजीकरण के लिए 25 जुलाई से 30 अगस्त तक की अवधि दी गई थी। इस दौरान कई पात्र फेरीवालों का बायोमीट्रिक पंजीकरण कराया गया है।

समय सीमा बढ़ाने की कर रहे थे मांग

इस बीच, यह पाया गया है कि कुछ पात्र पथ विक्रेताओं यानी फेरीवालों का पंजीकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया है। इसलिए फेरीवालों की ओर से पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए शेष सभी पात्र पथ विक्रेताओं वालों का पंजीकरण पूरा करने के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण प्रक्रिया को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस बारे में भूमि जिंदगी विभाग के सहायक आयुक्त प्रशांत जोशी ने कहा कि बायोमेट्रिक पंजीकरण के लिए पात्र पथ विक्रेताओं को कार्यालय समय के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5.45 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों और आधार कार्ड के साथ अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। कार्यालय अवकाश के दिन पंजीकरण बंद रहेगा।