पुणे

Published: Jun 26, 2021 05:05 PM IST

Pune Unlockपुणे में प्रतिबंधों में दी गई ढील में फिर कड़ाई, अब चार तक खुलेंगी दुकानें

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
प्रतीकात्मक तस्वीर

पुणे. राज्य सरकार के अनलॉक (Unlock) के संशोधित नियमों के अनुसार पुणे शहर (Pune City) के लिए तीसरे चरण के नियम लागू होंगे।  इसके मुताबिक, अब शहर की सभी दुकानें (All Shops) सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुलेंगी।  जबकि ये दुकानें 7 बजे तक खोलने के लिए अनुमति दी थी। शनिवार और रविवार को इस समय केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी। इसलिए शहर में होटलों (Hotels) के साथ निजी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी, शाम 5 बजे तक जमाव बंदी तो  शाम 5 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा।  इसके अलावा, पीएमपी (PMP) की बस सेवा (Bus Service) 50 प्रतिशत क्षमता पर फिर से शुरू रहेगी। 

सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम 50 प्रतिशत क्षमता से शुरू होंगे। हालांकि, इस नियमन में थिएटर  के साथ-साथ सिनेमाघरों को भी बंद रखा जाएगा।  साथ खोले गए मॉल भी बंद किए गए है।  खेल के मैदान और सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर वाले पार्क खुले रहेंगे। इस संबंध में कमिश्नर विक्रम कुमार ने आदेश जारी किया है।  तदनुसार, संशोधित नियम अगले शनिवार 26 जून  से लागू किए जाएंगे।  इसके अलावा, बैंक के साथ-साथ वित्तीय संस्थान पूरे सप्ताह नियमित अंतराल पर काम करते रहेंगे। 

 यह पुणे में जारी रहेगा