महाराष्ट्र
Published: Oct 21, 2022 04:35 PM ISTSection 144 imposed in Mumbai मुंबई में 1 नवंबर से 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
मुंबई: मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने निषेधाज्ञा लागू कर पांच या इससे अधिक लोगों के जमा होने, अवैध जुलूस, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल सहित विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मुंबई पुलिस का यह आदेश एक नवंबर से लागू होगा और एक पखवाड़े तक प्रभावी रहेगा। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि संबंधित आदेश पुलिस उपायुक्त (अभियान) ने शांति भंग करने, कानून व्यवस्था बाधित करने और मानव जीवन और संपत्ति को खतरे को लेकर पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर बृहस्पतिवार को जारी किया।
आदेश के मुताबिक एक से 15 नवंबर तक पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने, गैर कानूनी जुलूस निकालने, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने और पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। हालांकि, विवाह, अंतिम संस्कार, क्लब-कंपनी-सहकारी सोसाइटी की बैठक, सिनेमाघर और रंगशाला को इस आदेश से छूट दी गई है।
एक अलग आदेश में पुलिस ने जनसुरक्षा और शांति कायम रखने के लिए तीन नवंबर से लेकर दो दिसंबर तक हथियारों के प्रदर्शन, उन्हें लेकर जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक भड़काऊ भाषण और गाने पर भी इस अवधि में प्रतिबंध होगा। ‘(एजेंसी)