ठाणे

Published: Aug 09, 2022 04:30 PM IST

Child Pornographyचाइल्ड पोर्नोग्राफी से बचकर, कहीं पहुंच न जाए जेल

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम

ठाणे : चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) आप देखते हो सावधान (Careful ) हो जाइए, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई भी वीडियो (Video ) बनाना और देखना कानूनी तौर पर अपराध (Crime) है। ऐसे यदि इस कानून को आप तोड़ते है तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथ ही कानून में इसके लिए सात साल तक की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में ठाणे पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बचने और ऐसे वीडियो साझा न करने की चेतावनी दी हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि पिछले 6 महीनों में कुल 18 मामले ठाणे पुलिस ने दर्ज किए हैं। 

कुछ वर्ष पहले सरकार ने कई पॉर्न वेबसाइटों पर बैन लगा दिया था। इन वेबसाइटों में ही कई ऐसी वेबसाइटें ऐसी है जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी समावेश था। पुलिस निरंतर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े अपराधों पर नजर रखती है। ठाणे पुलिस ने भी इसीके तहत पिछले 6 महीने में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े 18 मामले दर्ज किए हैं और अपराधियों पर कार्रवाई की है। ठाणे पुलिस के अपराध शाखा के अतिरिक्त आयुक्त अशोक मोराले ने बताया कि आम तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सभी वेबसाइटें बैन है। इसके बावजूद कई लोग अलग अलग हथकंडे अपना कर इन वेबसाइटों का इस्तेमाल करते है। वहीं अपने मित्रों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो साझा करते हैं। पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है। 

छह महीने में 18 मामले दर्ज

इस वर्ष जनवरी से जून 2022 के अंत तक ठाणे सिटी पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के 35 पुलिस स्टेशनों में सोशल मीडिया से संबंधित साइबर सेल में 75 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। पुलिस ने बताया कि अश्लील टेप दिखाकर डराने-धमकाने के ऐसे 18 मामले दर्ज किए गए हैं। 

काटनी पड़ेगी सजा

जो कोई भी इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी खोजता है उसे पांच साल की कैद और दस लाख रुपए का जुर्माने की सजा भोगनी पड़ सकती है। साथ ही एक ही अपराध के लिए दूसरी बार गिरफ्तार होने पर सात साल की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।