ठाणे

Published: Mar 16, 2022 09:03 PM IST

NMMC Property Tax31 मार्च से पहले संपत्ति कर की बकाया राशि का भुगतान करें : अभिजीत बांगर

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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– रजित यादव

नवी मुंबई : संपत्ति कर (Property Tax) के बकाएदारों (Defaulters) को राहत देने के लिए महानगरपालिका कमिश्नर (Municipal Commissioner) द्वारा 1 अक्टूबर 2021 से संपत्ति कर की बकाया पर लगे दंड (Penalty) की राशि पर 75 प्रतिशत की बड़ी छूट के साथ अभय योजना को लागू था।

इस अभय योजना (Abhay Yojana) की अवधि 28 फरवरी 2022 को समाप्त हो गई है। संपत्ति कर के जो बकाएदार पहले इस योजना के लाभ से वंचित थे, उन्हें संपत्ति कर की बकाया राशि भरने के लिए महानगरपालिका कमिश्नर ने आखिरी मौका देते हुए इस योजना की अवधि को 31 मार्च 2022 बढ़ा दिया है। जिसे ‘विशेष संपत्ति कर अभय योजना’ नाम दिया गया है।

संपत्ति कर के बकाएदारों को एक और मौका

गौरतलब है कि महानगरपालिका कमिश्नर अभिजीत बांगर द्वारा संपत्ति कर के बकाएदारों के लिए शुरू की गई अभय योजना को अच्छा प्रतिसाद मिला है, बकाएदारों ने भुगतान के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाया हुए महानगरपालिका कमिश्नर बांगर से इस योजना की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया। जिसे सकारात्मक तौर से लेते हुए महानगरपालिका कमिश्नर  बांगर ने संपत्ति कर के बकाएदारों को एक और मौका दिया।बता दें कि संपत्ति कर नवी मुंबई महानगरपालिका की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे प्राप्त राजस्व से महानगरपालिका द्वारा विभिन्न नागरिक सुविधा के कार्य किए जाते हैं। 31 मार्च 2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 समाप्त हो रहा है। इसलिए महानगरपालिका कमिश्नर बांगर द्वारा संपत्ति कर की वसूली पर भी पूरा ध्यान दिया है।

संपत्ति कर के बकाएदार विशेष अभय योजना का लाभ उठाकर 31 मार्च से पहले संपत्ति कर की बकाया राशि का भुगतान कर के नवी मुंबई शहर के विकास में योगदान दें। इसके बाद अभय योजना का विस्तार नहीं किया जाएगा। इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर ही बकाया राशि का भुगतान करें। यह भुगतान महानगरपालिका की वेबसाइट www.nmmc.gov.in पर भी किया जा सकता है।

-अभिजीत बांगर, कमिश्नर, नवी मुंबई महानगरपालिका

कोविड से प्रभावित हुआ उद्योग, व्यापार और रोजगार

बता दें कि 2 वर्षों में कोविड-प्रभावित अवधि के लॉकडाउन के साथ-साथ कोविड की लहर के प्रभावों का कई लोगों के उद्योग, व्यापार और रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जिसकी वजह से विभिन्न स्तरों पर नागरिकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महानगरपालिका कमिश्नर बांगर द्वारा संपत्ति कर के बकाएदारों को राहत देने के लिए अभय योजना को जारी रखा है। इस योजना के तहत संपूर्ण बकाया राशि का पर लगाई गई दंड की राशि में 75 प्रतिशत की भारी छूट दी गई है। बकाएदारों को दंड की राशि का 25 प्रतिशत और मुल राशि ही जमा करना है।