ठाणे

Published: Dec 31, 2021 06:33 PM IST

Thane District New Guidelinesठाणे जिले में बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने जारी की नई गाइडलाइंस, सार्वजनिक स्थलों पर मध्यरात्रि से आवाजाही पर रोक

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम
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ठाणे : जिले में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते कोरोना (Corona) वायरस (Virus) के मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी (District Magistrate) राजेश नार्वेकर (Rajesh Narvekar) ने जिले के लिए नई  गाइडलाइंस (Guidelines) जारी की है। जिसके अनुसार अब प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब सार्वजनिक स्थानों पर भी जाने को लेकर पाबंदियां लागू रहेंगी। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि ठाणे जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों को बीचेस, खुले मैदानों, समुद्र के किनारों, सैरगाहों, गार्डन्स, पार्को या इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक (12 घंटे) आने-जाने पर रोक लगा दी है।

जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कि मानव जीवन, स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने और कोविड-19 वायरस के प्रसार को कम करने की दृष्टि से ये प्रतिबंध लगाए गए है। आदेश में कहा गया है, “मामलों में वृद्धि और नए ओमिक्रोन वेरिएंट के उभरने से शहर को कोविड-19 महामारी से खतरा बना हुआ है।” साथ ही जिलाधिकारी द्वारा 31 दिसंबर को जारी किए गए आदेश के अनुसार इसके पहले 27 नवंबर 2021 और 24 दिसंबर 2021 को जारी किए गए आदेशानुसार लागू किया गया है और अन्य प्रकार की लागू पाबंदियों को यथा स्थिति कायम रखा गया है। साथ ही जिलाधिकारी नार्वेकर ने स्पष्ट किया है कि इन पाबंदियों का उल्लंघन करने और आदेशों का पालन न करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम और भारतीय दंड संहितानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

धारा 188 के तहत दंडनीय होगा

शादी-विवाहों के मामले में, चाहे बंद स्थान में हो या खुले स्थान में हो, उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 50 व्यक्तियों तक ही सीमित होगी। किसी भी सभा या कार्यक्रम के मामले में, चाहे वह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक हो, चाहे वह खुले या बंद स्थानों में हो, उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 50 व्यक्तियों तक सीमित होगी। अंतिम संस्कार के मामले में उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 20 ही होगी। पहले से मौजूद अन्य सभी निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। यह आदेश ठाणे पुलिस कमिश्नर क्षेत्र के साथ-साथ ठाणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, 31 दिसंबर 2021 के दिन में 1 बजे से लागू होगा और 15 जनवरी 2022 की रात 12:00 बजे तक लागू रहेगा। 14 दिसंबर 2021 को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पहले के आदेश को वापस ले लिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति महामारी रोग अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंड प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।