ठाणे

Published: Oct 01, 2021 11:24 PM IST

Thane Municipal Corporation4 अक्टूबर से स्कूल और 7 अक्टूबर से धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए टीएमसी ने निकाला अध्यादेश

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम

ठाणे. राज्य सरकार (State Government) के आदेशानुसार ठाणे महानगरपालिका (Thane Municipal Corporation) की ओर से शुक्रवार को स्पष्ट किया गया है कि ठाणे शहर में 4 अक्टूबर से 8वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल शुरू किए जाएंगे। तदनुसार, महानगरपालिका के विद्यालय (School) के सभी शिक्षक जो कोविड केंद्र, रेलवे स्टेशन पर कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए कार्यरत थे, उन्हें अब उनकी ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार का अध्यादेश महानगरपालिका कमिश्नर (Municipal Commissioner) डॉ. विपिन शर्मा (Dr. Vipin Sharma) ने निकाला है।

साथ ही शर्मा ने यह भी सुझाव दिया कि 8वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों को स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ा जाए। साथ ही 7 अक्टूबर से शहर के सभी पूजा स्थलों और मंदिरों को कोरोना प्रतिबंधों के अनुसार खोलने की अनुमति दी है।

निरीक्षण कर कार्यों को पूरा करने का निर्देश

गौरतलब है कि इसके पहले गुरुवार को महापौर नरेश म्हस्के और शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश जानकर ने ठाणे महानगरपालिका के शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि बिना स्कूलों की सफाई, सैनिटाइजर सहित अन्य कार्यों के संदर्भ में निरीक्षण कर कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया था।

वहीं अब महानगरपालिका कमिश्नर डॉ.  विपिन शर्मा ने स्कूलों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के आधार पर शुक्रवार को महानगरपालिका प्रशासन की तरफ से अध्यादेश निकाला हैं। जिसमें उन्होंने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए स्कूल शुरू करने की अनुमति दी है। 

पूजा स्थलों को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है

इसी के तहत 8वीं से 10वीं तक के स्कूलों को बगल के स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक कक्षा में केवल 15 से 20 छात्र होने चाहिए। छात्रों को स्कूल आने के लिए माता-पिता की अनुमति लेना आवश्यकता है। यदि अधिक छात्र हैं, तो दो सेमेस्टर में स्कूल चलाए जाने चाहिए। स्कूलों को पूरी तरह से सेनिटाइज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जिन अध्यापकों को कोरोना मुहिम में लगाया गया है, उन्हें इस काम से मुक्त कर वापस स्कूलों में सेवा देने के लिए भेजे जाने का आदेश कमिश्नर ने दिया है। आदेश में उन्होंने यह भी कहा है कि सात अक्टूबर से कोरोना प्रतिबंधों के अनुपालन करते हुए मंदिर और पूजा स्थलों को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है।