उत्तर भारत

Published: Sep 18, 2021 12:27 AM IST

Corona Guidelinesराजस्थान सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, शादी समारोह में 200 लोगों को अनुमति

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामले कम होने के बाद अब अशोक गहलोत सरकार ने कई गतिविधियों में ढील दी है। जिसके लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके तहत अब शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल हो सकेंगे। साथ ही कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

छात्रों को अभिभावकों से लेनी होगी अनुमति

गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में 27 सितंबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 1 से 5वीं तक और 20 सितंबर से 6 से 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। सभी छात्रों को स्कूल आने से पहले अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

वहीं स्कूल शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थागत आवागमन के लिए चलाई जा रही बस-ऑटो-कैब ड्राइवर को कम से कम 14 दिन पहले का कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लेना जरूरी होगा। वाहन की क्षमता के हिसाब से ही लोग बैठ सकेंगे। स्कूलों में एक क्लास में 50 फीसदी से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई बंद नहीं की जाएगी। स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी।

इससे पहले राज्य में 12 अगस्त से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय (कक्षा 9 से 12वीं तक)/कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियां की शुरू की जा चुकी है।

कार्यालयों में 100% कर्मचारियों को मंजूरी 

नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 100 फीसदी क्षमता के साथ कर्मचारियों के जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा।

100% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स

वहीं सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। यहां केवल उन्हीं लोगों को अनुमति होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली हो। वहीं 20 सितंबर से स्विमिंग पूल खोलने को भी मंजूरी दी गई है।